भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19-22 स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 से 22 तक ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ का वर्णन किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद-19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है।