त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।
त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्तर्निहित है?