22 जनवरी, 2004 को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश वी.एन.खरे की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है।