वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।