स्वच्छ पर्यावरण-प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारण उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।