अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष (Absolute) अधिकार है, जिसे संसद ने विधि का निर्माण करके लागू किया है।
संघ शासित क्षेत्रों, जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, उनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है?
संघ शासित क्षेत्रों, जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, उनके लिए विधि का निर्माण संसद करती है।