लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है।
लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम-से-कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।