Notes

उच्च न्यायालय के अभिलेखों को न्यायालय के रुप में अनुच्छेद 215 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

उच्च न्यायालय के अभिलेखों को न्यायालय के रुप में अनुच्छेद 215 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।