Notes

विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।

विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।