Notes

विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है।

विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है।