Notes
यदि किसी कर्मचारी को पीएफ (PF) सदस्यता नहीं दी जाती है, तो वह अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकता है, जिसे वह निकटतम पीएफ कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से संपर्क कर सकता है।
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Subscribeyadi kisi karmachari ko PF sadasyata nahi di jati hai, to vah apane niyokta se sampark kar sakata hai, jise vah nikatatam PF karyalay ke kshetreey bhavishy nidhi aayukt se sampark kar sakata hai.
Tags: कर्मचारीनियोक्तापीएफ कार्यालयपीएफ सदस्यताभविष्य निधि आयुक्त
Subjects: General KnowledgeIndian EconomyCurrent Affairs
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